Gift Deed in Hindi (सम्पत्ति दान कैसे करे )

गिफ्ट डीड (Gift Deed)क्या है?

Gift Deed in Hindi (सम्पत्ति दान कैसे करे ) :गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। वैध होने के लिए विलेख को दो लोगों द्वारा हस्ताक्षरित और देखा जाना चाहिए। गिफ्ट डीड आमतौर पर घरों, जमीन या अन्य प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व को स्थानांतरित(Transfter ) करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।कोई व्यक्ति किसी वर्तमान चल और अचल सम्पत्ति  का अन्तरण है जो अन्तरण स्वेच्छा से और  बिना प्रतिफल के हो जो व्यक्ति  सम्पत्ति देता है उसे दाता कहते है जिसको  सम्पति मिलती है उसे आदाता कहते है  

दाता (Donor)  – दाता एक समर्थ साली  होना चाहिए ,दाता के पास  उपहार  देने की सक्षम  होना चाहिए  तथा  देने का अधिकार रखता हो दान देते समय दाता की  आयु  18 से ऊपर  होनी चाहिए। किसी प्रकार  की मानसिक बिमारी नहीं होनी चाहिए अग्रीमेंट(संविदा ) करने में समर्थ रखता हो अवयस्क अथवा पागल (mental disorder)कोई दान करता है ऐसा दान  विलेख  शून्य  होता है  . दाता  जब ही दान दे सकता है जब वह उस  सम्पति का मालिक हो अपने सम्पति का ही दान दे सकता है उपहार देने के सक्षम  एवम अधिकार रखता हो। 

दान के आवश्यक तत्त्व होने चाहिए :

  1. धन दाता और आदाता दोनों व्यक्ति दान के समय जीवित  होना चाहिए 
  2. आदाता स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए 
  3.  जमीने (सम्पति ) वर्तमान होनी चाहिए 
  4.  दोनों के बीच कोई प्रतिफल नहीं होना चाहिए 
  5.   उपहार स्वेच्छा से होना चाहिए 
  6.  आदाता द्वारा दान की स्वीकृति किया जाना चाहिए 
  7.  दान संबंधी सम्पति
  8. यदि  सम्पति अचल तथा 100 RS से अधिक  हो तो पजीकृत होना चाहिए

उपहार विलेख के लिए किसे पंजीकरण करना चाहिए?

यदि आप किसी को संपत्ति का उपहार देना चाहते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको उपहार विलेख को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। उपहार विलेख  को पंजीकृत  करना जरुरी है ,तभी विलेख   वैध  होगा, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882  की धारा  123  में  कहा  गया है  गिफ्ट डीड  पंजीकरण करना जरुरी है  और पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 का  वैध  हस्तांतरण होगा 

गिफ्ट डीड के लिए पंजीकरण कैसे करें?

गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। गिफ्ट डीड के लिए पंजीकरण करने के लिए, आपको  उपहार  विलेख  को  sub registrar  के पास जा  कर  पंजीकरण करना होता   विलेख को पंजीकृत करने के लिए आपको  शुल्क  और  स्टाम्प ड्यूटी भी देना होगा।  सभी राज्यों  का स्टाम्प ड्यूटी अलग  अलग  होता है  

गिफ्ट डीड के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। उपहार विलेख पंजीकृत करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. मूल उपहार विलेख
  2. दाता की आईडी की एक प्रति
  3. प्राप्तकर्ता की आईडी की एक प्रति
  4. दाता के दो पासपोर्ट आकार के फोटो
  5. प्राप्तकर्ता के दो पासपोर्ट आकार के फोटो
  6. पंजीकरण शुल्क
  7. दो  गवाह के आधार कार्ड
  8. दाता  और प्राप्तकर्त्ता  का पैन कार्ड
  9. उपहार विलेख के लिए पंजीकरण करने के पक्ष और विपक्ष

गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो आपको संपत्ति या संपत्ति के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। उपहार विलेख का उपयोग करने का मुख्य लाभ यह है कि यह हस्तांतरण पर करों का भुगतान करने से बचने में आपकी सहायता कर सकता है। हालांकि, उपहार विलेख के लिए पंजीकरण करने से पहले विचार करने के लिए कुछ संभावित कमियां भी हैं।उपहार विलेख का एक पहलू यह है कि यह आपकी मृत्यु के बाद चुनौती के अधीन हो सकता है। यदि लाभार्थी निर्णय लेता है कि वे संपत्ति या संपत्ति नहीं चाहते हैं, तो वे उपहार विलेख को उलटने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। एक और संभावित कमी यह है कि प्राप्तकर्ता संपत्ति या संपत्ति से जुड़े किसी भी बकाया ऋण या देनदारियों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है।उपहार विलेख के लिए पंजीकरण करने से पहले, सभी संभावित जोखिमों और लाभों पर चर्चा करने के लिए एक वकील से परामर्श करना सुनिश्चित करें।

उपहार कार्यों के साथ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. गिफ्ट डीड क्या है?

गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व को उपहार के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। उपहार देने वाले को “अनुदानकर्ता” कहा जाता है और उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को “अनुदानकर्ता” कहा जाता है। गिफ्ट डीड आमतौर पर अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति, जैसे गहने या कला के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है

2.उपहार विलेख बिक्री से किस प्रकार भिन्न है?

एक बिक्री के विपरीत, एक उपहार विलेख में धन का कोई आदान-प्रदान शामिल नहीं होता है। अनुदानकर्ता केवल संपत्ति को उपहार के रूप में अनुदानकर्ता को देता है।

3.क्या मुझे अपना उपहार विलेख तैयार करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता है?

4.जबकि आपको अपने उपहार विलेख को तैयार करने के लिए एक वकील की आवश्यकता नहीं है, यह हमेशा अनुशंसा की जाती है कि आप किसी भी कानूनी समझौते में प्रवेश करने से पहले कानूनी सलाह लें। एक वकील आपको यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि विलेख ठीक से निष्पादित और दायर किया गया है, और प्रक्रिया के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है।

5. मुझे अपने उपहार विलेख में कौन सी जानकारी शामिल करने की आवश्यकता है?

आपके उपहार विलेख में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

-अनुदानकर्ता का नाम और पता (उपहार देने वाला व्यक्ति)

निष्कर्ष

गिफ्ट डीड एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग संपत्ति, संपत्ति या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो एक उपहार विलेख प्रोबेट से बच सकता है और समय और धन बचा सकता है। हालांकि, किसी गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो एक वकील या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना सुनिश्चित करें।

Adv Vikas Shukla

Vikas Shukla is a lawyer and writer of blog. He writes on various law topics like crime, civil, recovery and family matters. He is a graduate in law who deals and practices with criminal matters, civil matters, recovery matters, and family disputes. He has been practicing for more than 5 above years and has cases from all over India. He is honest and hardworking in his field. He helps people by solving their legal problems. His blog provide valuable insights about law topics which are helpful for people.

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